RBI News: आरबीआई ने 3 सहकारी बैंकों पर ₹2.15 लाख का जुर्माना लगाया, KYC और लेंडिंग नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
Naresh Kumar
Jul 03, 2026
RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने KYC, क्रेडिट रिपोर्टिंग और लेंडिंग नियमों के उल्लंघन पर तीन सहकारी बैंकों पर कुल ₹2.15 लाख का जुर्माना लगाया है। जानिए किन बैंकों पर हुई कार्रवाई और क्या है पूरा मामला।
RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय नियमों का पालन नहीं करने पर तीन सहकारी बैंकों पर कुल ₹2.15 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई KYC (Know Your Customer), क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग और लेंडिंग नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय कमियों के आधार पर की गई है और इसका ग्राहकों के लेन-देन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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किन बैंकों पर कितना जुर्माना?
RBI News के अनुसार तीन सहकारी बैंकों पर निम्नलिखित जुर्माना लगाया गया है—
- NE & EC Railway Employees Multi-State Primary Cooperative Bank (गोरखपुर) – ₹1.05 लाख
- Nirmal Urban Cooperative Bank (महाराष्ट्र) – ₹1 लाख
- Dharmavir Sambhaji Urban Cooperative Bank (महाराष्ट्र) – ₹10,000
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क्यों हुई कार्रवाई?
आरबीआई की जांच में पाया गया कि संबंधित बैंकों ने विभिन्न नियामकीय निर्देशों का पालन नहीं किया। इनमें प्रमुख रूप से—
- KYC नियमों का उल्लंघन
- क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (CICs) से जुड़ी रिपोर्टिंग में कमी
- उधार (Lending) और एक्सपोजर लिमिट नियमों का पालन नहीं करना
- कुछ मामलों में निर्धारित समय पर KYC रिकॉर्ड अपलोड नहीं करना
इन्हीं कमियों के चलते RBI ने वित्तीय दंड लगाया
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
RBI News के तहत आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना केवल नियामकीय अनुपालन में कमी के कारण लगाया गया है। इससे ग्राहकों के खाते, जमा राशि या बैंकिंग सेवाओं की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।