Heath News : दवाओं पर सरकार का बड़ा फैसला ; अब बिना डॉक्टर के पर्चे नहीं मिलेंगी ये सिरप और टॉनिक, नए नियम लागू
Naresh Kumar
Jul 10, 2026
Heath News : केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में बड़ा संशोधन किया है। 12% से अधिक एथाइल अल्कोहल वाली कुछ ओरल दवाएं अब Schedule H1 के तहत आएंगी और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकेंगी।
केंद्र सरकार ने दवाओं की बिक्री और दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से ड्रग्स रूल्स, 1945 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए नियम के तहत 12% से अधिक एथाइल अल्कोहल वाली कुछ ओरल दवाओं (सिरप और टॉनिक) को Schedule H1 श्रेणी में शामिल किया गया है। इस फैसले का उद्देश्य ऐसी दवाओं के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना और मरीजों की सुरक्षा बढ़ाना है।
नए नियम के अनुसार, यदि किसी सिरप या टॉनिक में 12% से अधिक एथाइल अल्कोहल है और उसकी पैकिंग 30 मिलीलीटर से अधिक है, तो उसे अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जा सकेगा। मेडिकल स्टोर संचालकों को ऐसी दवाओं की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ दवाओं का नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा था। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे मरीजों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा मिलेगी और दवाओं के अनियंत्रित उपयोग पर भी रोक लगेगी।
सरकार ने मेडिकल स्टोर संचालकों को नए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यदि किसी मरीज को ऐसी दवा की आवश्यकता है, तो उसे पहले पंजीकृत डॉक्टर से परामर्श लेकर वैध प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करना होगा।