Nabh Chhor
Viral

इमरान खान को भारत छोड़ने के आदेश पर 26 अक्टूबर को सुनवाई, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

इमरान खान को भारत छोड़ने के आदेश पर 26 अक्टूबर को सुनवाई, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
N

Naresh Kumar

Oct 19, 2026

12 Views
अभिनेता इमरान खान ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश को मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत 26 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई करेगी। अभिनेता ने नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है।

अभिनेता इमरान खान ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश को मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत 26 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई करेगी। अभिनेता ने नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है।

मुंबई, 19 अक्टूबर। अभिनेता और अमेरिकी नागरिक इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश के खिलाफ दायर याचिका पर मुंबई उच्च न्यायालय 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। अभिनेता ने मुंबई में हुए एक राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़े मामले में जारी नोटिस को चुनौती दी है और अदालत से इस पर रोक लगाने की मांग की है।

28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का मिला है निर्देश

इमरान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, क्योंकि नोटिस में अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। उन्होंने बताया कि उन्हें याचिका की प्रति सोमवार सुबह ही मिली थी। इसके बाद अदालत ने 26 अक्टूबर को सुनवाई तय की और अभिनेता को महाराष्ट्र सरकार को भी याचिका में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया।

अभिनेता ने प्रदर्शन में शामिल होने से किया इनकार

इमरान खान को 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था।

अपनी याचिका में अभिनेता ने दावा किया है कि उन्होंने किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया और न ही प्रदर्शन के आयोजकों से उनका कोई संबंध था। उनके वकील के अनुसार, खान प्रदर्शन स्थल की ओर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही हिरासत में ले लिया और बाद में छोड़ दिया।

धोंड ने अदालत को बताया कि अभिनेता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि खान दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं।

OCI दर्जे पर भी मिला कारण बताओ नोटिस

अभिनेता के वकील जुल्फिकार मेमन के अनुसार, इमरान खान ने 17 अक्टूबर को उच्च न्यायालय का रुख किया था। इसी दौरान उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से कारण बताओ नोटिस भी मिला, जिसमें पूछा गया है कि उनका प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) दर्जा रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

याचिका में मुंबई पुलिस की ओर से जारी नोटिस को गैर-कानूनी, मनमाना, अनुचित और कठोर बताया गया है। अभिनेता ने आरोप लगाया है कि एक सार्वजनिक हस्ती होने के कारण उन्हें मनमाने ढंग से निशाना बनाया गया।

नोटिस पर रोक लगाने की मांग

इमरान खान ने अदालत से अनुरोध किया है कि नोटिस को रद्द किया जाए और याचिका पर अंतिम सुनवाई होने तक उसके अमल पर रोक लगाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को इस अवधि में उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश देने की भी मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि नोटिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। हालांकि, इन दलीलों पर अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।

आव्रजन कानूनों के तहत जारी किया गया नोटिस

पुलिस के अनुसार, अभिनेता को देश छोड़ने का निर्देश आव्रजन और विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 7(2)(c) और धारा 29 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इन प्रावधानों के तहत संबंधित अधिकारी विदेशी नागरिकों की भारत में मौजूदगी और आवाजाही को नियंत्रित करने तथा निर्धारित परिस्थितियों में उन्हें देश से बाहर भेजने के निर्देश दे सकते हैं।

अधिकारियों के अनुसार, 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के निर्देश का पालन नहीं करने पर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

26 अक्टूबर की सुनवाई पर नजर

अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान कई हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। अब उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई में उनके भारत छोड़ने के निर्देश, नोटिस की वैधता और अंतरिम राहत की मांग पर विचार किया जाएगा।

फिलहाल, भारत छोड़ने के नोटिस को रद्द करने की मांग पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मामले में आगे की स्थिति 26 अक्टूबर की सुनवाई के बाद स्पष्ट होगी।

Related Stories

ई-पेपर