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Delhi Riots Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका पर जारी किया नोटिस

Delhi Riots Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका पर जारी किया नोटिस
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Naresh Kumar

Jul 17, 2026

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Delhi Riots Case: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 27 अगस्त 2026 को होगी।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 27 अगस्त 2026 को होगी।

साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (17 जुलाई 2026) को अहम सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त 2026 तय की है।

यह आदेश जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने उस अपील पर दिया, जिसमें शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है।

ट्रायल कोर्ट ने क्यों खारिज की थी जमानत?

इससे पहले 4 जुलाई 2026 को कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने शरजील इमाम और सह-आरोपी उमर खालिद की नई जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों की जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश के बाद वह उसी निर्णय से बंधी हुई है और फिलहाल नई राहत नहीं दे सकती।

हाई कोर्ट में शरजील इमाम की क्या दलील?

शरजील इमाम की ओर से पेश अधिवक्ताओं अहमद इब्राहिम और तालिब मुस्तफा ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल अगस्त 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें लगभग छह वर्ष हो चुके हैं।

याचिका में कहा गया कि मुकदमे की सुनवाई में अत्यधिक देरी हो रही है और अभी तक आरोप भी तय नहीं किए जा सके हैं। ऐसे में लंबे समय से हिरासत में रहने के आधार पर नियमित जमानत दी जानी चाहिए।

बदली परिस्थितियों का दिया हवाला

याचिका में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मई 2026 में सह-आरोपी तस्लीम अहमद को अंतरिम जमानत दिए जाने और UAPA के कड़े प्रावधानों की व्याख्या से जुड़े मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेजे जाने के बाद परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इसी आधार पर नियमित जमानत देने की मांग की गई।

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने अदालत को बताया कि इस मामले में कई आरोपी हैं और केवल आरोप तय करने पर बहस ही 200 से अधिक दिनों तक चली है। उन्होंने कहा कि पुलिस निर्धारित समय के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेगी।

अगली सुनवाई कब होगी?

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त 2026 को होगी। अदालत ने फिलहाल जमानत पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है और केवल पुलिस से जवाब मांगा है।

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