Haryana News : हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: 5 साल से ज्यादा एक ही जगह तैनाती पर सख्ती, नए ट्रांसफर नियम जारी
Naresh Kumar
May 14, 2026
Haryana News : अब केवल रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों को मिलेगी 5 साल से अधिक एक ही स्टेशन पर रहने की छूट, सरकार ने जारी किए संशोधित निर्देश
हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर और तैनाती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार अब भविष्य में केवल उन्हीं कर्मचारियों को 5 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर तैनात रहने की छूट मिलेगी, जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
सरकार ने इस संबंध में मुख्य सचिव के पुराने निर्देशों में संशोधन करते हुए नया पत्र जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि लंबे समय तक एक ही स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों की तैनाती व्यवस्था की दोबारा समीक्षा की गई है। इसके बाद निर्णय लिया गया कि 5 साल से ज्यादा की तैनाती केवल विशेष परिस्थितियों में ही मान्य होगी।
हालांकि, ऐसे कर्मचारियों को जनहित में 20 किलोमीटर के दायरे के भीतर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर किया जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के स्थानांतरण को सामान्य ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कर्मचारियों को TA/DA या जॉइनिंग टाइम जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।