ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी, 31 अक्टूबर को सुनवाई
Naresh Kumar
Oct 17, 2026
दिल्ली की अदालत ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर। दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी प्रकोष्ठ के सदस्य विकास पांडे की ओर से 2018 में दायर मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने शनिवार को यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
2018 में दायर हुआ था मानहानि का मामला
यह मामला विकास पांडे की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने ध्रुव राठी पर उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो के जरिए मानहानि करने का आरोप लगाया है।
अदालत के विस्तृत आदेश की प्रति अभी उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिए वारंट जारी करने के कारणों का पूरा विवरण सामने आना बाकी है।
अदालत ने पहले भी जारी किया था समन
यह घटनाक्रम अदालत की ओर से 12 अक्टूबर को ध्रुव राठी को नया समन जारी किए जाने के कुछ दिन बाद सामने आया है। उस समय अदालत ने कहा था कि शिकायतकर्ता पिछले कई वर्षों से राठी को समन तामील कराने का प्रयास कर रहा है।
अदालत ने निर्देश दिया था कि राठी के गुरुग्राम स्थित आवास पर नया समन भेजा जाए। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, उनके खिलाफ पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था।
राठी के विदेश में रहने का दावा
शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने अदालत में दलील दी कि ध्रुव राठी आम तौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए थे।
अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की है। जमानती वारंट जारी होना अपने आप में दोषसिद्धि नहीं है; मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत की आगे की कार्यवाही के बाद होगा।