Haryana Petrol Diesel News : हरियाणा समेत देशभर में पेट्रोल-डीजल खरीद पर नई पाबंदी, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
Naresh Kumar
Jun 12, 2026
Haryana Petrol Diesel News : हरियाणा सहित पूरे देश में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों से थोक पेट्रोल-डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। नए नियम के तहत औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बल्क सेल प्वाइंट से ईंधन लेना होगा। जानें हरियाणा पर इसका क्या असर पड़ेगा।
चंडीगढ़/नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बनाए रखने और आम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार अब हरियाणा समेत पूरे देश में औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ता खुदरा पेट्रोल पंपों से थोक मात्रा में पेट्रोल-डीजल नहीं खरीद सकेंगे।
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11 जून 2026 को जारी "मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (रिटेल आउटलेट के जरिए सप्लाई का अस्थायी नियमन) आदेश, 2026" के तहत यह व्यवस्था शुरुआती 90 दिनों के लिए लागू की गई है। नए नियमों के अनुसार फैक्ट्रियों, टेलीकॉम टावरों, बिजली उत्पादन इकाइयों और अन्य बड़े उपभोक्ताओं को अब केवल अधिकृत बल्क सेल प्वाइंट (Bulk Sale Point) से ही ईंधन खरीदना होगा।
सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों पर प्रति ग्राहक या वाहन अधिकतम 200 लीटर डीजल प्रतिदिन की सीमा भी तय कर दी है। साथ ही ड्रम या कंटेनरों में खरीदे गए डीजल को दोबारा बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के अनुसार खुदरा और थोक ईंधन कीमतों में बड़ा अंतर होने के कारण कई कंपनियां पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीद रही थीं। इससे स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी का खतरा बढ़ रहा था। मध्य-पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
हरियाणा के वाहन चालकों को राहत
इस फैसले का हरियाणा के आम वाहन चालकों, किसानों और निजी वाहन मालिकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इससे पेट्रोल पंपों पर ईंधन की उपलब्धता बेहतर होगी और लोगों को लंबी कतारों या ईंधन की कमी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।