Haryana Widow Scheme 2026: विधवा महिलाओं को ₹3,200 पेंशन और ₹3 लाख तक लोन, ऐसे करें आवेदन
Naresh Kumar
Jul 02, 2026
Haryana Widow Scheme 2026: हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को ₹3,200 मासिक पेंशन और ₹3 लाख तक का स्वरोजगार लोन दे रही है। जानें पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया।
Haryana Widow Scheme 2026: हरियाणा सरकार राज्य की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। पहली योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3,200 की पेंशन दी जाती है, जबकि दूसरी योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹3 लाख तक का बैंक लोन उपलब्ध कराया जाता है। यदि लाभार्थी समय पर किस्तें चुकाती हैं तो सरकार ₹50,000 तक का ब्याज भी वहन करती है।
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1. हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना
Widow Pension Haryana के तहत पात्र महिलाओं को ₹3,200 प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
पात्रता
- महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- पिछले 1 वर्ष से हरियाणा की निवासी हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो।
- पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह न किया हो।
आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार से लिंक बैंक खाता
- आयु प्रमाण पत्र
2. विधवा स्वरोजगार ऋण योजना
Widow Loan Scheme Haryana के तहत हरियाणा महिला विकास निगम (HWDC) पात्र महिलाओं को ₹3 लाख तक का बैंक लोन उपलब्ध कराता है।
योजना के लाभ
- ₹3 लाख तक का लोन।
- समय पर EMI जमा करने पर ₹50,000 तक का ब्याज सरकार देगी।
- अधिकतम 3 वर्ष तक ब्याज सहायता।
किन व्यवसायों के लिए मिलेगा लोन?
- सिलाई-कढ़ाई
- बुटीक
- किराना स्टोर
- रेडीमेड गारमेंट्स
- डेयरी फार्मिंग
- ऑटो/ई-रिक्शा
पात्रता
- हरियाणा की स्थायी निवासी।
- आयु 18 से 60 वर्ष।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम।
जरूरी दस्तावेज
- PPP (Family ID)
- आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Haryana Widow Scheme 2026 के लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं।
ऑफलाइन
- नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या अटल सेवा केंद्र जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज जमा कर आवेदन करवाएं।
ऑनलाइन
- अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाएं।
- Family ID (PPP) से लॉगिन करें।
- "Widow Pension" या "Loan Scheme for Widows" सर्च करें।
- आवेदन फॉर्म भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन के बाद Beneficiary ID से स्टेटस ट्रैक करें।
योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का उद्देश्य विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें।