Haryana APR 2025-26: प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरा तो रुकेगा वेतन, शिक्षा विभाग की अंतिम चेतावनी
Naresh Kumar
Jun 12, 2026
Haryana APR 2025-26: हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय ने APR 2025-26 जमा न करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी दी है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरने पर वेतन रोका जा सकता है। जानें Intra Haryana Portal पर APR भरने की पूरी प्रक्रिया।
चंडीगढ़। हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय (पंचकूला) ने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने ऑनलाइन वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न (Annual Property Return - APR) जमा न करने वाले कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्धारित समय तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर उनका मासिक वेतन रोका जा सकता है।
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि अंतिम रिमाइंडर के बाद भी कोई कर्मचारी अपना प्रॉपर्टी रिटर्न जमा नहीं करता और उसका वेतन रुकता है, तो इसके लिए संबंधित कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होगा। यह नियम श्रेणी-1, श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा।
निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 का प्रॉपर्टी रिटर्न भरना अनिवार्य है। साथ ही जिन कर्मचारियों के पिछले वर्षों के APR लंबित हैं, उन्हें भी तुरंत पूरा करने के लिए कहा गया है।
ऑनलाइन कैसे भरें APR?
कर्मचारियों को Intra Haryana Portal पर अपने पेई-कोड (Payee Code) या कर्मचारी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। इसके बाद 'Property Return' या 'APR' सेक्शन में जाकर अपनी चल एवं अचल संपत्ति का पूरा विवरण भरकर ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। इस प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से समय रहते APR भरने की अपील की है ताकि वेतन रुकने जैसी प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।