✈️ नोएडा एयरपोर्ट के 27 किमी दायरे में लेजर पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
Naresh Kumar
Aug 19, 2026
नोएडा एयरपोर्ट के 27 किमी दायरे में लेजर पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने विमानन सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम, शो, डिस्प्ले और अन्य प्रकार की तेज कृत्रिम रोशनी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि यह प्रतिबंध वायुयान अधिनियम, 2024 और वायुयान नियम, 1937 के नियम 66(1) के प्रावधानों के साथ-साथ 10 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना के नियम 6(1) के तहत लागू किया गया है।
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि हवाई अड्डे के आसपास निर्धारित क्षेत्र के भीतर बिना अनुमति के लेजर बीम या अन्य प्रतिबंधित तेज कृत्रिम रोशनी का उपयोग विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
उन्होंने कहा, ''नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 27 किमी के दायरे में लेजर का कोई भी अनधिकृत उपयोग विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और लागू कानूनों के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।''