CBI जांच के हाईकोर्ट के आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
Naresh Kumar
Oct 06, 2026
पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में CBI जांच के पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में तबादलों और अनुकूल नीतियों के लिए पैसे लेने के आरोपों की जांच का मुद्दा है।

हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार
पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच कराने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सोमवार देर रात 1 बजकर 42 मिनट पर विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की।
तबादलों और अनुकूल नीतियों के लिए पैसे लेने के आरोप
उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता निखिल सराफ की ओर से दायर एक याचिका पर यह आदेश दिया था। मामले में तबादलों और अनुकूल नीतियां हासिल करने के लिए पैसे लेने जैसे आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से आम आदमी पार्टी सरकार को पत्र भेजे जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
याचिका में दलील दी गई कि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच जरूरी है, क्योंकि इनसे राज्य सरकार के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं।
हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस और सरकार को दस्तावेज CBI को सौंपने को कहा
उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का भी निर्देश दिया था। अब पंजाब सरकार ने इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है, हालांकि तत्काल उसी दिन सुनवाई से इनकार किया गया और मामले को बुधवार या गुरुवार को सूचीबद्ध किए जाने की बात सामने आई है।